केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार देर रात को अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। सरकार ने कहा है कि उसने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियां शुरू करने का फ़ैसला किया है। नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी और 31 जुलाई तक मान्य होंगी। महाराष्ट्र सहित कुछ अन्य राज्य पहले ही 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा चुके हैं।
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन गाइडलाइंस को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फ़ीडबैक और संबंधित मंत्रालयों और विभागों से बातचीत के बाद तैयार किया गया है।
अनलॉक 2.0 के तहत घरेलू उड़ानें और यात्री ट्रेनें सीमित संख्या में चलती रहेंगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि वह इसमें तेजी लाएगी। नाइट कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और इसका समय रात बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है।
देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 5,67,423 मामले सामने आए हैं और 16,882 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 3.35 लाख लोग ठीक हो चुके हैं जबकि 2.15 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे समय में ज़्यादा गतिविधियां शुरू करने का फ़ैसला ले रही है, जब देश में संक्रमण के मामले बेतहाशा गति से बढ़ रहे हैं।
किसी एक दुकान में एक वक्त में कितने लोग सामान लेने के लिए खड़े रह सकते हैं, इसे लेकर अनलॉक 2.0 में कहा गया है कि यह दुकान के एरिया पर निर्भर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुकान का एरिया ज़्यादा है तो एक वक़्त में 5 से ज़्यादा लोग सामान लेने के लिए खड़े रह सकते हैं। इस दौरान सभी को उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
कोरोना संक्रमण के लिहाज से देश के कुछ राज्य लगातार सरकार की चिंता का विषय बने हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात प्रमुख हैं। महाराष्ट्र में तो कोरोना संक्रमण के मामले 1.70 लाख के क़रीब पहुंच चुके हैं।
क्या-क्या रहेगा बंद
केंद्र सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 31 जुलाई तक बंद रखने का फ़ैसला किया है।
इसके अलावा मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम्स और ऐसी ही अन्य जगहें भी बंद रहेंगी।
ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, एकेडमिक और धार्मिक कार्यक्रम या ऐसे ही कुछ दूसरे कार्यक्रम जिनमें बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान हो, इन पर भी पाबंदी जारी रहेगी।
कंटेनमेंट ज़ोन में जारी रहेगी सख़्ती
केंद्र सरकार ने कहा है कि अनलॉक 2.0 के तहत कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन जारी रहेगा और केवल ज़रूरी सामानों की ही आपूर्ति होगी। इसके अलावा पहले की ही तरह राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के जाने या सामान ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए किसी तरह का ई-पास या कोई अन्य अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी।
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