कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में पकड़े गये 17 जमातियों को भोपाल ज़िला अदालत ने गुरुवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल भेजे गये ज़्यादातर जमाती विदेशी हैं जबकि कुछ अन्य सूबों के रहने वाले हैं। सभी जमाती कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पतालों में भर्ती थे और इन्हें ठीक हो जाने के बाद हाल ही में अस्पतालों से छुट्टी मिली थी।
भोपाल के तलैया थाने में 9 और मंगलवारा पुलिस स्टेशन में 8 जमातियों के ख़िलाफ़ लाॅकडाउन के उल्लंघन और कोरोना संक्रमण फैलाने की धाराओं में मामले दर्ज हैं। कुल आरोपियों में 13 आरोपी - दक्षिण अफ़्रीका, तंजानिया, सिएरा लियोन, कज़ाकिस्तान जैसे देशों के रहने वाले हैं। जबकि तीन आरोपी महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार के समस्तीपुर के मूल निवासी हैं और एक भोपाल का है।
पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद हुई जाँच में ये सभी ‘कोविड-19’ से संक्रमित मिले थे। सभी को अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया था। ये सभी ठीक हो चुके हैं। सभी की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। आरोपियों की ओर से भोपाल ज़िला अदालत में ज़मानत की अर्जी लगाई गई थी।
ज़मानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए भोपाल ज़िला अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष परसाई ने आवेदन को निरस्त करते हुए सभी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
न्यायालय ने माना कि आरोपियों ने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए जारी आदेशों के उल्लंघन का गंभीर अपराध किया है। कुल आरोपियों में 13 आरोपी विदेश से हैं। तीन मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, लिहाज़ा ज़मानत मिलने पर इनके फरार होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जाँच पूरी होने तक ज़मानत याचिका निरस्त की जाती है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख़ तय की है।
जमातियों पर इन धाराओं में केस
भोपाल पुलिस ने जमातियों पर भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269, 270 और 51 राष्ट्रीय आपदा अधिनियम लगायी है। विदेशी जमातियों पर उपरोक्त धाराओं के अलावा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 भी लगाई गई है।
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