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जिस चूड़ी वाले को पीटा उसी पर पॉक्सो एक्ट समेत नौ धाराओं में FIR

जिस चूड़ी वाले की भीड़ ने पिटाई की थी उसी के ख़िलाफ़ अब पॉक्सो एक्ट समेत नौ धाराओं में एफ़आईआर दर्ज की गई है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। धर्म पूछने के बाद चूड़ी वाले की सामूहिक पिटाई के इस मामले में सोमवार शाम को एक किशोरी सामने आयी। उसकी शिकायत पर इंदौर पुलिस ने चूड़ी वाले के ख़िलाफ़ मामले दर्ज किए। चूड़ी वाले तस्लीम नामक युवक की रविवार को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में भीड़ ने जोरदार पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो बनाया गया था। इसे वायरल किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद रविवार रात को इंदौर के संबंधित क्षेत्र के थाने का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घेराव किया था।आरोप था कि धर्म के आधार पर हिन्दूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने तस्लीम को पीटा। पिटाई के लिये भीड़ को उकसाया। तस्लीम की न केवल पिटाई की गई, बल्कि उसकी चूड़ियों के स्टॉक को तहस-नहस किया गया, लूटपाट की गई।
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उधर, पिटाई करने वालों ने दावा किया था कि चूड़ी वाला स्वयं को हिन्दू बताकर मोहल्ले में चूड़ियां बेचा करता था। रविवार को असलियत सामने आयी कि वह हिन्दू नहीं बल्कि मुसलमान है। क़ानून अपने हाथ में लेने वालों का आरोप यह भी था कि चूड़ी वाले ने चूड़ी पहनाने की आड़ में महिला से छेड़छाड़ और बदसुलूकी की। 

यह मामला सोमवार को पूरे दिन मीडिया की सुर्खियों में रहा। इस बीच पुलिस ने वीडियो में चूड़ी वाले को पीटते नजर आये दो अभियुक्तों को इंदौर से और तीसरे को ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया। 

प्रदर्शन करने वालों पर केस

गिरफ़्तारी के अलावा पुलिस ने रविवार रात को थाने पर प्रदर्शन करने वाली भीड़ में दो दर्जन लोगों की पहचान करते हुए उनके ख़िलाफ़ नामजद मुक़दमा भी दर्ज किया है। अशांति भंग करने और उन्माद भड़काने समेत विभिन्न धाराएं इन पर लगाई गई हैं।

पूरे दिन उठा बस एक ही सवाल!

चूड़ी वाले पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। यदि चूड़ी वाले ने किसी महिला से छेड़छाड़ की थी तो छेड़छाड़ की शिकार महिला पुलिस से शिकायत करने क्यों नहीं पहुंची? सोमवार शाम को एक किशोरी पुलिस के समक्ष पहुंची। उसने शिकायत की कि रविवार को जब उसके माता-पिता घर में नहीं थे तब चूड़ी वाला उसके घर पहुंचा था। 

चूड़ी पहनने की इच्छा जताये जाने पर चूड़ी पहनाते समय उसने बदनीयती दिखाई थी और छेड़छाड़ की थी। शोर मचाने पर चूड़ी वाला जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़ा हुआ था। 

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किशोरी ने शिकायत में यह भी बताया कि चूड़ी वाला जल्दबाजी में अपना झोला उसके घर छोड़ गया था। झोला देखा था तो उसमें अलग-अलग नामों वाले दो आधार कार्ड मिले थे। लोक-लाज के भय से परिवार वाले और वह (किशोरी) स्वयं रविवार को पुलिस में रिपोर्ट लिखाने नहीं पहुंचे थे।

बहरहाल, छठी कक्षा में पढ़ने वाली इस किशोरी की शिकायत पर इंदौर पुलिस ने सोमवार शाम छह बजे तसलीम (चूड़ी वाले) के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर ली। 

तसलीम पर लगी ये धाराएं 

पुलिस ने तसलीम के ख़िलाफ़ भादवि की धारा 354 पॉक्सो एक्ट के साथ 354क, 467, 468, 471, 420, 506 और लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 और 8 भी लगाई है।

दो आधार कार्ड मिले: मिश्रा 

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कहा था, "चूड़ी बेचने वाला युवक हिन्दू नाम से चूड़ियां बेचा करता था। इस बात का खुलासा रविवार को हुआ। उसके पास से दो आधार कार्ड मिले हैं। एक आधार कार्ड हिन्दू नाम वाला और दूसरा मुसलिम नाम से है। पिटाई जायज नहीं थी। सभी दोषियों पर जांच के बाद कार्रवाई होगी।"

मप्र कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफ़ीज़ ने कहा है कि इस मामले में गृह मंत्री इस्तीफ़ा दें और वह दो आधार कार्ड की बात कहकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने चूड़ी वाले से कुछ भी (दो आधार कार्ड आदि) बरामद होने की बात उनसे नहीं की। उन्होंने कहा कि भीड़तंत्र की बर्बरता को जस्टिफ़ाई करने के लिये लीपापोती हो रही है। 
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संजीव श्रीवास्तव

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