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मध्य प्रदेश फ़्लोर टेस्ट पर सभी दलों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सुनवाई बुधवार को 

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में फ़्लोर टेस्ट कराने के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी। 
जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता के दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा है कि बुधवार सुबह 10.30 पर सुनवाई की जाएगी।  

क्या है मामला?

सोमवार को फ्लोर टेस्ट नहीं कराए जाने और विधानसभा को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिए जाने के बाद बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश के इस पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका में माँग की थी कि 12 घंटे के अंदर विधानसभा पटल पर शक्ति परीक्षण हो। 
राज्यपाल लालजी टंडन ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री कमलनाथ को ख़त लिख कर कहा था कि वह 17 मार्च यानी मंगलवार को फ़्लोट टेस्ट कराएं और अपना बहुमत साबित करें, वर्ना यह समझा जाएगा कि उनके पास बहुमत नहीं है। 
दूसरी ओर, एक नए बेहद अहम घटनाक्रम में मंगलवार को कांग्रेस के बाग़ी विधायकों ने एक सुर में कहा है कि वे बंधक नहीं हैं, स्वेच्छा से बेंगलुरू आये हैं। 
कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ विधायक बिसाहूलाल सिंह ने कमलनाथ सरकार से जुड़ी तमाम शिकायतों को दोहराते हुए कहा, ‘मर्जी से कांग्रेस छोड़ी है।’ सिंह ने कटाक्ष करते यह भी कहा, ‘कोरोना का सरकार को इतना ही भय है तो वल्लभ भवन को भी बंद कर दे। अधिकारियों और कर्मचारियों को क्यों जोखिम में डाला जा रहा है।’
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क़मर वहीद नक़वी

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