सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को मंगलवार को उनके घर भेज दिया गया है। महबूबा को पब्लिक सेफ़्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत में रखा गया था।