पहलू ख़ान के परिवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पहलू ख़ान, उनके दोनों बेटे और गाड़ी के चालक के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर और चार्जशीट को रद्द करने का आदेश दिया है।
क्या लिव-इन में रहना महिला के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उसके लिए ‘रखैल’ जैसी स्थिति है? कम से कम राजस्थान मानवाधिकार आयोग का एक आदेश तो ऐसा ही मानता है।
पहलू ख़ान को सरेआम पीट-पीट कर मार दिया गया। लिन्चिंग का वीडियो बना। पहलू ने मौत से पहले पीटने वालों के नाम बताए। पहलू के दो बेटे प्रत्यक्षदर्शी थे। फिर भी सभी 6 आरोपी बरी हो गए। है न ताज्जुब की बीत?
पहलू खान की लिंचिंग के मामले में सभी 6 अभियुक्तों के बरी होने के लिए परिजनों और इनके वकील ने जाँच की विफलता को ज़िम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि इस केस को हर स्तर पर कमज़ोर किया गया।
राजस्थान बीजेपी प्रमुख मदन लाल सैनी ने एक बार फिर अकबर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुगल बादशाह अकबर चरित्रहीन था और उसको एक बार राजपूत रानी से जान की भीख माँगनी पड़ी थी।
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर वोट लेकर चार महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई थी। लेकिन अलवर की घटना ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।