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प्रतीकात्मक तसवीर।

कोरोना: मास्क न पहनने पर दिल्ली में 32 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज

मास्क न पहनने वालों के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस बेहद सख़्त रूख़ अपना रही है। दिल्ली में मास्क न पहनने को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को 32 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पश्चिम इलाक़े में की गई है। 

दिल्ली सरकार इसे लेकर पहले ही सख़्त आदेश दे चुकी है। सरकार ने कहा है कि बिना मास्क पहने अगर आप घर से निकले तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 200 से 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार की ओर से कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। 

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दिल्ली में बीते कुछ दिनों में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बाद सरकार और पुलिस को यह आदेश देना पड़ा है कि हर व्यक्ति के लिये मास्क पहनना ज़रूरी है। हालांकि देश भर में लॉकडाउन है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मेडिकल, प्रशासन, सैनिटाइजेशन-सफाई आदि के कामों से जुड़े लोगों को तो बाहर निकलना ही है। लेकिन ऐसे लोग इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वे बिना मास्क पहने घर से नहीं निकलें। वरना वे ख़ुद भी मुसीबत में पड़ेंगे और दूसरों के लिये भी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। 

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मुंबई में किया जाएगा गिरफ़्तार 

मुंबई में भी कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि महानगर में सभी को मास्क पहनना होगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया जायेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा है कि मास्क पहनना अनिवार्य है और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 

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क़मर वहीद नक़वी

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