“
अगर दिल्ली के टैंकर कहीं रोके गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को नहीं बख्शेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली को ऑक्सीजन कितनी?
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि 'हम कई दिनों से सुनवाई कर रहे हैं। रोजाना एक ही तरह की बात सुनाई दे रही है। अखबारों और चैनलों में बताया जा रहा है कि हालात गंभीर हैं।'
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह बताए कि दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी और कैसे आएगी?
इसके पहले दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा था कि उसे शुक्रवार तक सिर्फ 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी, जो 480 मीट्रिक के कोटे से बहुत ही कम है। उसने यह भी कहा था कि कोटे की 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिलाई जाए, वर्ना पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। हर मिनट जान जा रही हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन राज्यों में इस तरह का उद्योग नहीं है, वह टैंकरों का इंतजाम कहाँ से करेंगे?
सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा में नोकझोंक भी हो गई। मेहता ने गुस्से में कहा दिया, बहुत हो गया आप यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
अपनी राय बतायें