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राजस्थान : स्पीकर ने की पायलट खेमे की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई

शुक्रवार यानी 24 जुलाई तक कोई फ़ैसला नहीं लेने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सी. पी. जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 बाग़ी विधायकों के मामले की सुनवाई मंगलवार शाम की। उन्होंने कांग्रेस के इन विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार और मंगलवार को सुनवाई हुई। 

स्पीकर ने नोटिस तब जारी किया जब कांग्रेस ने अपने ही विधायकों के ख़िलाफ़ शिकायत स्पीकर से की और पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के लिए इन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने को कहा।

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इन विधायकों का कहना है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेने के आधार पर उन्हें सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। 

मंगलवार को सुनवाई के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि शुक्रवार यानी 24 जुलाई तक इन विधायकों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न की जाए। इसके बावजूद स्पीकर ने मंगलवार की शाम सुनवाई की। 

इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के बाग़ी विधायकों के ख़िलाफ़ अदालत में कड़ा रुख अपनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राजस्थान हाई कोर्ट में स्पीकर की ओर से पैरवी करते हुए कहा था कि बाग़ी विधायक स्पीकर पर फ़िलहाल सवाल उठा ही नहीं सकते। 
पिछली सुनवाई के दौरान पायलट खेमे का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा था कि जब कोई विधायक मुख्यमंत्री के भ्रष्ट आचरण और निरंकुश कामों के ख़िलाफ़ बोलता है और केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में बताता है तो यह विद्रोह नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत किया गया काम है।
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क़मर वहीद नक़वी

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