loader

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार

उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराये गये बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत मामले में दोषी करार दिया गया है। सेंगर को ग़ैर इरादतन हत्या और आपराधिक साज़िश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ़्ते फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था और बुधवार को यह सुनाया गया। मामले के कुल 11 अभियुक्तों में से कुलदीप सेंगर व छह अन्य को दोषी ठहराया गया है। 

पिछले साल दिसंबर में दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रक़ैद की सजा सुनाई थी और 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। उन्नाव पीड़िता के पिता की अप्रैल, 2018 में न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। 

ताज़ा ख़बरें

पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर, उसके भाई अतुल और माखी पुलिस स्टेशन के प्रभारी, सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, कांस्टेबल आमिर ख़ान और छह अन्य लोगों के ख़िलाफ़ आरोप तय किये गये थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 

दुष्कर्म पीड़िता ने सेंगर पर आरोप लगाया था कि जून, 2017 में जब वह नौकरी माँगने विधायक के आवास पर गई थी तो सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के परिवार ने कहा था कि बलात्कार मामले में विधायक और उसके साथियों ने पुलिस में शिक़ायत नहीं करने के लिए उन पर दबाव बनाया था। 

विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर व उसके साथियों ने पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की थी और इसके बाद पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। मौत से पहले पीड़िता के पिता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक के भाई और उसके गुर्गों ने उन्हें पीटा था।
पीड़िता ने पुलिस के रवैये से परेशान होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया था। कुलदीप सिंह सेंगर के सियासी रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर से सीतापुर जेल में मुलाक़ात की थी। 
उत्तर प्रदेश से और ख़बरें
कुछ महीने पहले पीड़िता जब रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी तो रास्ते में उनकी गाड़ी को ग़लत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इस घटना में पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पीड़िता के चाचा की शिकायत पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई मनोज सिंह सेंगर और 8 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ हत्या, हत्या की साज़िश रचने का मुक़दमा दर्ज कराया गया था। 
सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी

अपनी राय बतायें

उत्तर प्रदेश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें