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यूपी: बेसिक टीचर्स की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, योगी सरकार को झटका

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में 69 हज़ार सहायक बेसिक टीचर्स की नियुक्ति पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आलोक माथुर ने दर्जन भर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। 

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की आंसर शीट को लेकर सवाल उठाए थे। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि वे राज्य सरकार के जवाबों के संबंध में अपनी आपत्तियों को एक हफ़्ते के भीतर अदालत में जमा करवा दें। इसके बाद राज्य सरकार इन्हें यूजीसी को भेज देगी। 

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कोर्ट के इस आदेश को योगी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार इस मामले में बुधवार से काउंसलिंग शुरू करने जा रही थी। 

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 8 जनवरी, 2020 को परीक्षाएं हुई थीं और 12 मई को नतीजे घोषित किए गए थे। इसमें 3 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और 146060 सफल हुए थे। 69000 आंसर की को 18 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और आपत्तियां मांगी गई थीं। इसके बाद 8 मई को इन्हें जारी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को ही जारी की थी। 

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हाई कोर्ट ने अपने 6 मई के फ़ैसले में राज्य सरकार के उस आदेश पर मुहर लगाई थी, जिसमें सरकार ने इन टीचर्स के लिए ऊँचे कट ऑफ़ मार्क्स रखने का फ़ैसला किया था। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत किया था। 
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क़मर वहीद नक़वी

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