Under the leadership of Hon'ble PM Sri @narendramodi ji, Our Govt. has decided to stop our share of water which used to flow to Pakistan. We will divert water from Eastern rivers and supply it to our people in Jammu and Kashmir and Punjab.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 21, 2019
Under the leadership of Hon'ble PM Sri @narendramodi ji, Our Govt. has decided to stop our share of water which used to flow to Pakistan. We will divert water from Eastern rivers and supply it to our people in Jammu and Kashmir and Punjab.
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 21, 2019
क्या है सिंधु नदी संधि?
भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर, 1960 को हुए सिंधु नदी समझौते में दोनों देशों के बीच छह नदियों के पानी का बँटवारा तय हुआ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब ख़ान ने इस पर दस्तख़त किए थे। इस संधि के मुताबिक़, तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी इस्तेमाल भारत कर सकेगा, जिसमें औसत 33 मिलियन एकड़ फ़ीट पानी बहता है। दूसरी ओर, पश्चिमी नदियों, सिंधु, झेलम और चेनाब के पानी पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। इन नदियों में औसतन 80 मिलियन एकड़ फ़ीट पानी बहता है। संधि में यह भी प्रावधान था कि भारत अगले 10 साल तक पाकिस्तान को इन पूर्वी नदियों से पानी देने को बाध्य होगा। यह व्यवस्था भी की गई कि भारत 701,000 एकड़ पानी का इस्तेमाल सिंचाई वगैरह में कर सकेगा और यह अधिकतम 1.25 एकड़ पानी को जमा कर रख सकेगा।सच्चाई तो यह है कि 1960 में दोनों पड़ोसियों के बीच हुए सिन्धु नदी जल समझौते के मुताबिक़, भारत को जो 20 फ़ीसदी पानी मिला था, उसके दोहन के लिए भी भारत आज तक कोई ख़ास इन्तज़ाम नहीं कर पाया है।
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