अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी इस मामले में जवाब दाख़िल करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश बना दिया था और राज्य में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिये थे। कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और अलगाववादी नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया है। राज्य के लगभग सभी इलाक़ों में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद है और इन्हीं पाबंदियों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि यदि ज़रूरत पड़ी तो वह ख़ुद जम्मू-कश्मीर जाएँगे। उन्होंने एक याचिका को सुनते हुए यह बात कही जिसमें कहा गया था कि लोगों को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुँचने में दिक्कतें आ रही हैं।
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