उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुई ट्रक दुर्घटना के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाख़िल कर दी है। चार्जशीट में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके सहयोगियों पर हत्या का आरोप नहीं है। ट्रक के ड्राइवर आशीष कुमार पाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए, 338 और 279 के तहत मुक़दमा दर्ज किया गया है।
उन्नाव की बलात्कार पीड़िता के परिवार की ओर से सीजेआई रंजन गोगोई को एक पत्र भेजा गया था। पत्र में परिवार की ओर से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गुर्गों की धमकियों के बारे में बताया गया था। बलात्कार पीड़िता की गाड़ी को ट्रक से टक्कर मारे जाने की घटना के बाद से ही पीड़िता के परिजन कह रहे थे कि यह घटना विधायक के इशारे पर हुई है।
सेंगर पर पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जून, 2017 में जब वह नौकरी माँगने उनके आवास पर गई थी तो विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया था। पीड़िता के परिवार ने कहा था कि बलात्कार मामले में विधायक और उसके साथियों ने पुलिस में शिक़ायत नहीं करने के लिए उन पर दबाव बनाया था। परिवार ने कहा था कि विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर व उसके साथियों ने पीड़िता के पिता के साथ मारपीट की थी और इसके बाद पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी। मौत से पहले पीड़िता के पिता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि विधायक के भाई और उसके गुर्गों ने उन्हें पीटा था।
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