loader

क्रूज़ ड्रग्स केस: आर्यन समेत सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत

कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में रहे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन ख़ान को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

आर्यन के अलावा अरबाज़ मर्चेन्ट समेत अन्य 7 अभियुक्तों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने आर्यन की ज़मानत याचिका अदालत में डाल दी, लेकिन एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने ज़मानत का विरोध किया।

इसके बाद मजिस्ट्रेट ने ज़मानत पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए टाल दी। आर्यन के वकील ने कोर्ट से दरखास्त की कि अभियुक्तों को जेल भेजने की वजाय एनसीबी दफ़्तर में ही रखा जाए। इसे मानते हुए मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्तों को एनसीबी दफ़्तर में रखने का आदेश दिया।

ख़ास ख़बरें

अदालत में पेशी

इससे पहले आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत 8 अभियुक्तों की एनसीबी की कस्टडी गुरुवार को ख़त्म हो रही थी। करीब 3 बजे एनसीबी की टीम सभी अभियुक्तों को लेकर कोर्ट पहुंची। 

एनसीबी का पक्ष रखने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह अदालत पहुंचे। अनिल सिंह ने अदालत में बहस शुरू करते ही कहा कि इस ड्रग्स रैकेट केस में अभी भी गिरफ़्तारी हो रही है, जिसके चलते आर्यन ख़ान, अरबाज़ मर्चेंट और दूसरे अन्य अभियुक्तों से एनसीबी की हिरासत में पूछताछ करना ज़रूरी है।

अनिल सिंह ने कहा कि अरबाज मर्चेंट से हुई पूछताछ के बाद एनसीबी ने अचित कुमार को गिरफ़्तार किया। सिंह ने कहा कि अचित कुमार से एनसीबी ने ढाई ग्राम गांजा बरामद किया है। इसलिए उसे आर्यन ख़ान और अरबाज मर्चेन्ट के साथ आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है।

Cruise Rave Party : Aryan khan gets judicial custody - Satya Hindi

अचित को भी हिरासत

अचित के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि अचित से ड्रग्स बहुत कम मात्रा में बरामद किया गया है, इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। लेकिन अदालत ने अचित को 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। 

इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आर्यन ख़ान की कस्टडी लेने के लिए बहस शुरू की।सिंह ने कहा कि

आर्यन और जो नया अभियुक्त पकड़ा गया है, उससे पूछताछ करनी है। इसलिए एनसीबी को आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट समेत सभी अभियुक्तों की 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा जाए।


अनिल सिंह, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल

क्या कहा आर्यन के वकील ने?

लेकिन आर्यन ख़ान के वकील सतीश मानेशिंदे ने एनसीबी द्वारा मांगी गई कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि आर्यन ख़ान पहले से ही 5 दिन से एनसीबी की हिरासत में हैं। मानेशिंदे ने कहा कि पिछले 2 दिनों से तो एनसीबी ने आर्यन से पूछताछ भी नहीं की है, ऐसे में उन्हें एनसीबी की कस्टडी में ना भेजा जाए।

मानेशिंदे ने एनसीबी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि एनसीबी के अधिकारी बेवजह इस केस को आगे खींच रहे हैं। इस केस में कोई पूछताछ भी नहीं की जा रही है, जिससे साबित होता है कि एनसीबी के अधिकारियों के पास इस केस में कोई अहम सुराग हाथ नहीं लग पाए हैं।

मानेशिंदे ने कहा कि आर्यन खान को क्रूज़ पर सिर्फ गेस्ट बतौर बुलाया गया था। लेकिन  एनसीबी ने आर्यन और उनके साथियों की 4 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग जारी रखी।

Cruise Rave Party : Aryan khan gets judicial custody - Satya Hindi

सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में आर्यन की तरफ से दलील दी है कि आर्यन के खास दोस्त प्रतीक ने फोन पर बताया था कि उसे क्रूज पर गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था।

मानेशिंदे ने कहा कि क्रूज़ पर 1300 से भी ज्यादा लोग थे, लेकिन सिर्फ 8 लोगों को ही गिरफ्तार क्यों किया गया।

आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में कहा कि 2 रातों से आर्यन से कोई पूछताछ नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ज्यादा आर्यन को बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता।

लगभग ढाई घंटे की बहस के बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आर. एम. निर्लेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्यन खान और अन्य दूसरे आठ अभियुक्तों से एनसीबी की टीम 5 दिन तक पूछताछ कर चुकी है। 

इसके अलावा इन सभी अभियुक्तों से जाँच के बाद कुछ विशेष जानकारी भी एनसीबी ने कोर्ट में नहीं रखी है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस मामले में आर्यन खान और दूसरे अन्य अभियुक्तों से जितनी पूछताछ एनसीबी को करनी थी, वह कर चुकी है। ऐसे में इससे ज्यादा एनसीबी की हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

यही कारण रहा कि अदालत ने आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धनेचा और अन्य पाँच अभिुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने का हुक्म सुना दिया। 

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
सोमदत्त शर्मा

अपनी राय बतायें

महाराष्ट्र से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें