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क्रूज ड्रग्स केस: जानिए, कोर्ट ने आर्यन को ज़मानत क्यों नहीं दी

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को बुधवार को भी ज़मानत नहीं मिली। आर्यन ने अब ज़मानत याचिका ख़ारिज किए जाने को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस पर गुरुवार सुबह सुनवाई शुरू होने की संभावना है। आर्यन की जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपने विस्तृत आदेश में विशेष अदालत ने कहा है आर्यन ख़ान की वाट्सऐप चैट से पता चलता है कि वह नियमित रूप से अवैध ड्रग गतिविधियों में शामिल थे। जज वीवी पाटिल ने अपने आदेश में कहा कि इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन के ज़मानत पर रहते हुए इसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि उनके साथ यात्रा कर रहे उनके दोस्त के पास प्रतिबंधित सामग्री मिली थी और उन्हें इसकी जानकारी थी। अरबाज मर्चेंट और आर्यन को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर एक साथ पकड़ा गया था। जबकि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला था, मर्चेंट के पास से कथित तौर पर छह ग्राम चरस जब्त किया गया था। पिछले गुरुवार को अदालत ने सुनवाई कर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। आर्यन के वकीलों ने तर्क दिया था कि एनसीबी के अधिकारियों को आर्यन ख़ान के पास से न तो कोई ड्रग्स मिला और न ही मेडिकल जाँच में ड्रग्स लिए जाने की पुष्टि हुई है।   

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आर्यन ख़ान को ड्रग रोधी एजेंसी के अधिकारियों द्वारा 2 अक्टूबर को मुंबई क्रूज शिप पार्टी पर छापा मारने के कुछ घंटे बाद गिरफ़्तार किया गया था। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट सहित सात अन्य को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक कम से कम बीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहाज पर कथित तौर पर एक रेव पार्टी हो रही थी।

आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका पर मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में ही दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गयी थीं लेकिन स्पेशल एनडीपीएस जज वीवी पाटिल ने फ़ैसला सुनाने से पहले दोनों ही पक्षों की दलीलों पर ग़ौर फरमाने के लिए समय लिया। इसके बाद ज़मानत पर फ़ैसले के लिए 20 अक्टूबर की तारीख़ तय की गई थी। फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने आर्यन ख़ान और दूसरे दो आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। बताया जा रहा है कि अदालत ने आर्यन ख़ान के वाट्सऐप चैट को गंभीरता से लिया।

अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए सिर्फ़ यह कहा कि आर्यन ख़ान और दूसरे आरोपियों ने जो ज़मानत की अर्जी दाखिल की थी उसे रद्द कर दिया गया है। 
एनडीपीएस कोर्ट से ज़मानत नहीं मिलने के बाद आर्यन के वकीलों के पास बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़मानत की अर्जी दाखिल करने का विकल्प है।
पिछली बार आर्यन ख़ान की ज़मानत पर सुनवाई शुरू होते ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनडीपीएस कोर्ट के सामने बताया था कि आर्यन ख़ान और अरबाज़ मर्चेंट क्रूज़ पर एक साथ ड्रग्स लेने वाले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि आर्यन ख़ान पिछले कई सालों से ड्रग्स ले रहा था और इसकी पुष्टि आर्यन ख़ान के वाट्सऐप चैट और अरबाज़ मर्चेंट से हुई पूछताछ से हुई है। अनिल सिंह ने अदालत को यह भी बताया था कि आर्यन ख़ान ड्रग्स लेने का आदी हो गया था। उन्होंने कहा था कि एनसीबी ने जिस ड्रग पेडलर अचित कुमार को पकड़ा है उसने भी इस बात की पुष्टि की थी कि आर्यन ख़ान उससे ड्रग्स लिया करता था।
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आर्यन ख़ान की ज़मानत का विरोध करते हुए एएसजी अनिल सिंह ने एनडीपीएस कोर्ट में कहा था कि देश विदेश में ड्रग्स की वजह से समाज और कॉलेज छात्रों का बहुत नुक़सान हो रहा है। सिंह ने कहा कि ‘एनसीबी के अधिकारी दिन रात ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। इस मामले को हम काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं ताकि आर्यन को फॉलो करने वाले लोग इस केस से कुछ सीख ले सकें। यह महात्मा गांधी का देश है और उन्होंने भी ऐसे देश की कल्पना नहीं की होगी जहाँ देश का युवा ड्रग्स का सेवन कर रहा है। यही कारण है कि एनसीबी आर्यन की ज़मानत का विरोध करती है।
aryan khan bail denied in drugs cruise case - Satya Hindi
एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ़ से दलील देते हुए कहा था कि इस पूरे मामले में ठोस सबूत के आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ड्रग्स रैकेट के इस केस में अंतरराष्ट्रीय संबंध की जांच की जा रही है और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर विदेशी ड्रग पैडलर के बारे में भी जानकारी इकठ्ठी की जा रही है। अनिल सिंह ने कहा कि ड्रग्स क्रूज शिप में आरोपियों के चढ़ने से पहले ही बरामद कर लिया था। सिंह ने कहा कि अगर क्रूज़ टर्मिनल से निकल जाता तो आरोपियों की पार्टी शुरू हो जाती और सभी आरोपी ड्रग्स लेना शुरू कर देते।

आर्यन ख़ान के वकील ने क्या दलीलें दीं?

आर्यन ख़ान के वकील अमित देसाई ने एएसजी के जवाब में कहा कि आज के जनरेशन के बच्चों की भाषा और इंग्लिश हमसे काफ़ी अलग है। उनकी बातचीत करने की स्टाइल अलग है और किसी को संदेहजनक भी लग सकती है। देसाई ने एएसजी की तरफ़ इशारा करते हुए पूछा कि क्या आपको लगता है कि यह लड़का इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल होगा? एनसीबी कहती है कि हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और अंतरराष्ट्रीय एंगल से जांच कर रहे हैं। एनसीबी द्वारा लगाए गए सभी आरोप ग़लत और बेबुनियाद हैं।
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देसाई ने आगे कहा कि एनसीबी के पास ड्रग्स या रेव पार्टी से जुड़े कोई मैसेज और चैट्स नहीं हैं। साथ ही देसाई ने कहा कि एएसजी ने कहा कि आर्यन की वाट्सऐप चैट से पता चला है कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पैडलर से संबंध हैं, लेकिन ऐसा वाट्सऐप चैट में कुछ भी नहीं है जो यह साबित कर सके कि आर्यन के संबंध विदेशी ड्रग पैडलर से हैं। देसाई ने कहा कि सेक्शन 35 ट्रायल के समय लागू की जाती है ज़मानत के वक़्त नहीं। मैं फ़िलहाल आर्यन की जमानत के लिए बहस कर रहा हूँ न कि बरी करने के लिए।
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सोमदत्त शर्मा

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